जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक

NRC News Hindi: जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक

बड़ी खबर: रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय तक विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की बुलडोजर या ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिनांक: 28 जुलाई 2026
स्थान: रामपुर, उत्तर प्रदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने दावा किया था कि विश्वविद्यालय परिसर की 40 में से 38 इमारतें बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाई गई हैं। इसके आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था और यूनिवर्सिटी प्रबंधन को स्वयं निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था।

यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस आदेश को मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत में चुनौती दी। मामले की सुनवाई से पहले आयुक्त ने अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसके बाद जिला प्रशासन को अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह स्थगित रहेगी और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला पिछले कई दिनों से राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर की गई थी।

तथ्य जांच:

  • मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
  • रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था।
  • अगली सुनवाई तक जिला प्रशासन कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा।
  • अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

निष्कर्ष:

जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त के अंतरिम आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई है। अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजर अगली सुनवाई और अंतिम फैसले पर रहेगी।

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