सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP का बड़ा बयान, बोले- छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती

NRC News Hindi: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP का बड़ा बयान, बोले- छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती

बड़ी खबर: छात्र आंदोलन और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इससे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं का मनोबल बढ़ेगा।

दिनांक: 29 जुलाई 2026
स्थान: नई दिल्ली

सौरव दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट संदेश गया है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए।

उन्होंने विभिन्न राज्यों में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि संगठन आगे भी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए इसे संविधान और कानून के शासन की जीत बताया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देते हुए हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश दिया था और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

तथ्य जांच:

  • सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया।
  • उन्होंने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए।
  • CJP ने छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।
  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को अंतरिम राहत देते हुए रिहाई और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के निर्देश दिए थे।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP ने इसे छात्र आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण राहत बताया है। संगठन का कहना है कि वह आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के मुद्दे उठाता रहेगा, जबकि मामले की आगे की सुनवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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